PNB Scam : पीएनबी घोटाले के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की तमाम चालें नाकाम हो रही हैं और उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. भारत के अधिकारियों (Indian Officer) ने डोमिनिका हाईकोर्ट (dominica high court) से कहा कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता अभी तक खत्म नहीं हुई है और भारतीय नागरिकता के त्याग का उनका दावा भारत में कानूनों के खिलाफ है, क्योंकि यह गलत है. मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के प्रयास में जुटे भारतीय अधिकारियों ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी है.
साथ ही अफसरों ने कहा कि हाईकोर्ट में भारतीय नागरिकता को लेकर मेहुल चौकसी द्वारा झूठा बयान दिया गया, जिससे उसका दावा फर्जी है. भारतीय अधिकारियों ने आगे कहा कि डोमिनिका में स्थित भारतीय उच्चायोग के कांसुलर ऑफिसर की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि मेहुल चोकसी एक भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिकता के त्याग के लिए उसका आवेदन रद्द कर दिया गया था.
आपको बता दें कि पिछले दिनों एंटीगुआ से भाग डोमिनिका (Dominica) पहुंचे चोकसी की जमानत वहां की हाईकोईट ने खारिज कर दी थी. डोमिनिका की हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया था. मेहुल चोकसी पर अवैध तरीके से डोमिनिका में दाखिल होने का आरोप है. रोजो मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने पर मेहुल चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी लेकिन वहां से भी मेहुल चोकसी को जमानत नहीं मिल सकी.
फ्लाइट रिस्क बना बहस का आधार
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार का जुर्माना भर है. वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि मेहुल चोकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में उसे फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए. ऐसे में जमानत राशि लेकर जमानत दे दी जाए. वहीं राज्य बेल का विरोध कर रही है. उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में राज्य ने जमानत न देने की गुहार लगाई है.
इसी आधार पर अपील खारिज
मेहुल चोकसी की जमानत पर राज्य के वकील लेनोक्स लॉरेंस ने बेल का विरोध किया है. लेनोक्स लॉरेंस स्टेट के लॉयर हैं, ऐसे में उनका कहना है कि मेहुल चोकसी ने स्वास्थ्य को लेकर कोई शिकायत नहीं की है. इसलिए उसका अस्पताल में होना वास्तविक मुद्दा नहीं है. उसे मेडिकल हेल्प भी मिल रही है. हालांकि जज ने कहा कि इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि जांच चल रही है. हालांकि कोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
एंटीगुआ से भाग पहुंचा था डोमिनिका
गौरतलब है कि चोकसी पर अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश करने का आरोप है. 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था. एंटीगुआ में वह जनवरी 2018 से भारत छोड़ने के बाद एक नागरिक के तौर पर रह रहा था. मेहुल चोकसी का पता डोमिनिका में मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. उसके वकीलों का दावा है कि उसका एंटीगुआ से एंटीगुआ और भारतीय अधिकारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है. इसमें उसकी कथित गर्लफ्रैंड का नाम भी शामिल हुआ जिसने चोकसी को और गहरे संकट में धकेल दिया है.
Source : News Nation Bureau