यहां चालान काटने के बजाए पुलिस दे रही हेलमेट, ट्रैफिक रूल्‍स फॉलो करने वालों को Thank you कार्ड

नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद देश भर में कट रहे ताबड़तोड़ चालान (Challan) पर हसय तौबा मचाने वालों के लिए राहत भरी खबर है.

author-image
Drigraj Madheshia
एडिट
New Update
यहां चालान काटने के बजाए पुलिस दे रही हेलमेट, ट्रैफिक रूल्‍स फॉलो करने वालों को Thank you कार्ड

दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट दे रही ओडिशा पुलिस (ANI)

Advertisment

नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद देश भर में कट रहे ताबड़तोड़ चालान (Challan) पर हसय तौबा मचाने वालों के लिए राहत भरी खबर है. ओडिशा (Odisha) की राजधानी भुवनेश्‍वर में पुलिस (Bhubaneswar Police) दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट (Helmet) दे रही है. जिन चालकों के पास हेलमेट नहीं है, उनका चालान काटने के बजाय पुलिस उनसे 500 रुपये लेकर हाथों हाथ हेलमेट दे रही हैं. वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को Thank You कार्ड दिया जा रहा है.

इसको लेकर सोशल मीडिया पर ढेर सारे सुझाव आ रहे हैं. कोई कह रहा है कि पुलिस हेलमेट के पैसे ले ले पर चालान नहीं काटे तो कोई ये कह रहा है कि सारे डाक्‍यूमेंट्स ऑनलाइन क्‍यों नहीं कर लेते आरटीओ. इन सारे कयासों के बीच ओडिशा पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया है. हेलमेट न लगाने वालों को वह 500 रुपए का चालान काटने के बजाए हेलमेट ही दे रही है.

यह भी पढ़ेंः चालान (Challan) के पैसे नहीं भरने पर महंगी होगी इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy)

वहीं पुलिस उन लोगों को थैंक यू कार्ड देकर सम्‍मानित भी कर रही है जो ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं.

दरअसल 1 सितंबर 2019 से देश में लागू नए ट्रैफिक रूल्‍स के बाद पुलिस ताबड़तोड़ चालान (Challan) कर रही है.संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor vehicle Act) लागू होने के बाद चालान (Challan) की दरें क्‍या बढ़ी, पुलिस ज्यादा सक्रिय हो गई. गुरुग्राम पुलिस ने स्‍कूटी चालक का 23000 और ट्रैक्‍टर चालक का 59000 का चालान (Challan) काट दिया. चालान (Challan) जानलेवा भी साबित हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः नये मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर पुलिस ने आपका चालान (Challan) गलत काटा, तो क्या करें

झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने एक लाख रुपये के चालान (Challan) कटने के डर से ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी. वहीं नोएडा में कार पर डंडा मारने को लेकर हुई नोकझोंक में कार चालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यानी बवाल-ए-जान बना चालान (Challan) ट्रैफिक पुलिस का हथियार बन गया है.

यह भी पढ़ेंःवाहन की कीमत से ज्‍यादा चालान तो जब्‍त करवा दें गाड़ी, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो पढ़ें यह खबर

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर भारी जुर्माना

  • अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी.
  • बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1 हजार रुपये के बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा.
  • इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.
  • ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 500 रुपये की जगह अब 5 हजार रुपये देने होंगे.
  • बिना परमिट के ड्राइविंग करने पर 5 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये भरने होंगे.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये के बदले अब 10 हजार रुपये चुकाने होंगे.
  • रैश ड्राइविंग करने पर 15 हजार रुपये का भुगतान करना होगा.
  • सड़क पर बाइक से स्टंट करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

ये भी जानें

  • पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है. चेक कर सकता है. अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है.
  • पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है. पुलिसकर्मी को वाहन के प्रदूषण स्तर का सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार है.
  • अगर कोई वाहन चालक अपने निजी वाहन में कमर्शियल उद्देश्य के लिए कोई सामान ले जाता है तो पुलिसकर्मी को उसका बिल चेक करने का अधिकार है.
  • पुलिसकर्मी अगर किसी वाहन चालक को गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए रुकवाता है तो चालक कागजात पुलिसकर्मी को दिखाने का जिम्मेदार होगा.
  • सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 के मुताबिक यदि वाहन चालक के पास तत्काल समय पर ये दस्तावेज नहीं होते हैं तो उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है.
  • नियमों के मुताबिक वाहन चालक को इस बात का दावा करना होगा कि वह 15 दिनों के भीतर संबंधित ट्रैफिक अधिकारी के सामने दस्तावेज पेश कर देगा. चालक द्वारा किए गए इस दावे के बाद ट्रैफिक पुलिस उसका चालान नहीं काटेंगे.

यह भी पढ़ेंः चेक कर लें कहीं आपकी गाड़ी का तो नहीं कट गया चालान, अभी चेक करें, ये है पूरा प्रोसेस

  • मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत सड़क दुर्घटना या किसी अन्य विशेष मामलों में दस्तावेज दिखाने के लिए अधिकतम 7 दिन का ही समय होता है.
  • यदि तत्काल समय पर जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो चालक कोर्ट में इसे खारिज करा सकते हैं.
  • कानून के मुताबिक यदि आपके पास आपके वाहन के सभी दस्तावेज हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है. ऐसे मामले में कोर्ट ट्रैफिक पुलिस द्वारा जबरन काटे गए चालान माफ कर सकते हैं.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

odisha challan New Traffic Rulles
Advertisment
Advertisment
Advertisment