नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे से न हो ज्यादा

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी को 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे से न हो ज्यादा

प्रतीकात्मक फोटो

Advertisment

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी को 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक दिन में पुलिसकर्मियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी तय करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को छुट्टी के दौरान काम करने वाले पुलिसकर्मियों को एक महीने नहीं बल्कि 45 दिन की सैलरी देने का भी निर्देश दिया है।

इस मामले पर दायर एक जनहित याचिक पर सुनवाई के बाद नैनीताल हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

और पढ़ें: कांग्रेस ने स्वीकार की हार, कहा- राहुल नहीं स्थानीय नेतृत्व जिम्मेदार

हरिद्वार के रहने वाले वकील अरुण कुमार ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि पुलिसकर्मियों पर काम का भारी दबाव है। इसमें सुधार के लिए 13 मार्च 2013 को उन्होंने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी।

याचिका में कहा गया था कि वो 10-12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं और उनके लिए न तो खाने की और न ही रहने की समुचित व्यवस्था होती है।

कोर्ट ने अपने फैसले के साथ ही पुलिसकर्मियों की भलाई के लिए 13 दिशा-निर्देश दिए हैं।

और पढ़ें- कर्नाटक विधानसभा चुनाव: रुझान में बहुमत मिलने से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफ़िस के बाहर मनाया जश्न

Source : News Nation Bureau

Uttarakhand Police Nainital High Court police duty
Advertisment
Advertisment
Advertisment