केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) के लिए स्पेशल माइक्रो-क्रेडिट सुविधा स्कीम को शुरू किया है. इसके लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs) और लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के बीच समझौता हुआ है. इसके तहत SIDBI प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी.
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समझौते की शर्तों के अनुसार सिडबी आवास एवं शहरी मंत्रालय के मार्गदर्शन में PM SVANIDHI योजना को लागू करेगा. सिडबी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज (CGTMSE) के जरिए कर्ज लेने वाली संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन भी करेगा. इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सिडबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs), गैर-बैंक वित्त कंपनियों (NBFCs), सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI), सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों (SFB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) जैसे ऋण संस्थानों के नेटवर्क का फायदा उठाएगा.
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स्पेशल माइक्रो-क्रेडिट सुविधा स्कीम से 50 लाख से स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य
मार्च 2022 तक इस योजना के लिए प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिडबी परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) भी प्रदान करेगा. इसमें प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण, परियोजना और मंच प्रबंधन, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), बैंकिंग, एनबीएफसी और एमएफआई क्षेत्रों आदि के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा. यह उल्लेख करना उचित है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम एसवीनिधि को 01 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था, जो सड़क विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी आजीविका को फिर से शुरू किया जा सके.
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इस योजना के जरिए 50 लाख से स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत वेंडर्स 10 हजार रुपये तक की बतौर वर्किंग कैपिटल कर्ज ले सकते हैं, जिसे एक साल में मासिक किस्त चुकाया जा सकता है. समय पर कर्ज को चुकाने पर छूट भी दिया जाएगा.