प्रद्युम्न मर्डर केस में गुरुग्राम के सेशंस कोर्ट ने आदेश दिया है कि हत्या के नाबालिग आरोपी को वयस्क मानकर मामले की सुनवाई की जाए।
8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी।
फैसले को लेकर मृतक प्रद्युम्न परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा, सेशंस कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हत्या के आरोपी का ट्रायल उसे वयस्क मानकर किया जाएगा और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।
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प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच में सीबीआई ने उसी स्कूल के ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र को मुख्य आरोपी बनाया था।
बीते 20 दिसंबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 16 साल के आरोपी को वयस्क मानकर केस चलाने का फैसला दिया था।
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Source : News Nation Bureau