प्रद्युम्न कांड के बाद स्कूलों में सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।
मंत्रालय ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट जो भी उपाय करने को कहेगा सरकार उन्हें मानेगी। हर स्कूल में गाइडलाइन को सख्ती से पालन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्र खुद इस पर निगरानी रखेगा।'
मानव संसाधन मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि सभी शिक्षकों और स्टाफ की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में मैनेजमेंट कमेटी अनिवार्य रूप से बनाने को भी कहा गया है। इसमें अभिभावकों और दूसरे लोगों की मौजूदगी होगी।
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मंत्रालय ने कहा, 'कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहल की है और अन्य राज्यों को छात्रों की सुरक्षा के लिए आयोग बनाने का आदेश भी दिया जा चुका है।'
मंत्रालय ने कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के तहत स्कूलों में पानी, सफाई और बुनियादी सुविधाओं का इंतज़ाम राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी।
इससे पहले 5 अक्टूबर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में बोर्ड ने कहा कि अगर स्कूल का प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और गंभीरता से निभाता तो यह मर्डर होने से बच सकता था।
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Source : News Nation Bureau