तीन तलाक अध्यादेश बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बार फिर से मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति ने शनिवार को बिल को मंजूरी दे दी. गुरूवार को मोदी कैबिनेट ने एक बार में तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक बार फिर अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी थी. बता दें कि इस विषय में पहला अध्यादेश सितंबर 2018 में जारी हुआ था, जिसकी 22 जनवरी को समाप्ति हो जाएगी.
गौरतलब है कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में अटक गया था. यही वजह थी कि मोदी सरकार को इसे पारित करने के लिए दोबारा अध्यादेश लाना पड़ रहा है. केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में तीन तलाक विरोधी बिल 'द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट' को पास कर मुस्लिम महिलाओं को इस अन्याय से आजाद करने की कोशिश की थी. हालांकि राज्यसभा में बिल फंस गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस बिल को पास में कामयाबी नहीं मिल पाई थी.
लोकसभा में बीजेपी के पास अपने सांसदों को सहयोगी दलों के सांसदों को मिलाकर बहुमत प्राप्त है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, जिसकी वजह से मोदी सरकार के कई प्रस्ताव यहां फंस जाते हैं.
Source : News Nation Bureau