Advertisment

पी चिदंबरम के बचाव में आईं प्रियंका गांधी, कहा- कायर मोदी सरकार ने शर्मनाक तरीके से बनाया निशाना

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पी चिदंबरम का बचाव किया है और कहा है कि उन्हें शर्मनाक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
पी चिदंबरम के बचाव में आईं प्रियंका गांधी, कहा- कायर मोदी सरकार ने शर्मनाक तरीके से बनाया निशाना

INX मीडिया केस में पी चिदंबरम के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है. मंगरवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद  सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं. दरअसल  कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है जिससे बचने की वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पी चिदंबरम का बचाव किया है और कहा है कि उन्हें शर्मनाक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

Advertisment

प्रियंका गांधी ने पी चिंदबरम के बचाव में कहा, राज्यसभा का एक अत्यंत योग्य और सम्मानित सदस्य पी चिदंबरम जी ने जी ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की है. वह बेझिझक सच बोलते हैं और इस सरकार (मोदी सरकार) की विफलताओं को उजागर करते हैं. लेकिन कायरों के लिए ये सच्चाई असुविधाजनक है, इसलिए उन्हें शर्मनाक तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है. हम उनके साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कोई इसका कोई भी परिणाम भुगतना पड़े. 

Advertisment

बता दें, दिल्‍ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें पी चिदंबरम के घर पहुंचीं, लेकिन वे नहीं मिले. दोनों टीमें उनके घर से लौट गईं. देर रात तक उनकी गिरफ्तारी की संभावना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. CBI ने उनके घर नोटिस चिपका दिया है, जिसमें उन्हें 2 घंटे के अंदर हाजिर होने को कहा गया था.

Advertisment

यह भी पढ़ें: फिर नहीं मिले पी चिदंबरम, खाली हाथ लौटीं ईडी और सीबीआई की टीमेंआखिर कहां हैं चिदंबरम

INX मीडिया केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पी चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई. उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि इस मामले में जो सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं, उनसे प्रथमदृष्ट्या साबित होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले (आईएनएक्स) का मुख्य साजिशकर्ता है. अदालत ने कहा कि चिदंबरम भले ही पूर्व वित्तमंत्री और मौजूदा सांसद हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अहम पद पर बैठकर गलती नहीं की जा सकती, इसलिए यह जरूरी है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए. उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद चिदंबरम के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए अब सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ही बचा है.

यह भी पढ़ें: आखिर कहां हैं पी चिदंबरम? प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को भी नहीं मिल रहे

Advertisment

पी चिदंबरम पर आरोप

सीबीआई INX मीडिया केस में पी चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने 15 मई, 2017 को यह मामला दर्ज किया था. चिदंबरम पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी. ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था.

congress p. chidambaram INX Media priyanka-gandhi PM Narendra Modi
Advertisment
Advertisment