जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के जवानो पर हुए आतंकी हमले के बाद पुरे देश में जन आक्रोश दिखाई दे रहा हैं. ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ में पूरा देश खड़ा होकर एक सुर में विरोध करता नजर आ रहा हैं. तो वहीं राजस्थान के बीकानेर में ज़िला कलेक्टर ने एक ऐसा आदेश जारी किया हैं जहां अब आने वाले 48 घंटे में पाक नागरिकों को बीकानेर से बाहर जाना होगा. जहां देश के अतिसवेदनशील सीमावर्ति इलाका ओर देश की जन भावना को देखते हुए अब पाक नागरिक बीकानेर से बाहर निकलने का बड़ा आदेश बीकानेर डीएम ने जारी कर पूरे देश में हलचल कर पैदा कर दी हैं.
Rajasthan: Bikaner DM issues a list of orders, effective immediately, u/s 144 CrPc in light of #PulwamaTerrorAttack. He order Pakistani citizens to leave the dist within 48 hrs, also prohibits hotels in Bikaner border area from allowing Pak citizens. Order applicable for 2 months pic.twitter.com/YsEnrv2X7a
— ANI (@ANI) February 18, 2019
ज़िला कलेक्टर कुमार पाल गौतम भी देश में हुए आतंकी हमले ओर जवानो की मौत के बाद इतने आहत हुए की एक आदेश जारी करते हुए पाक नागरिकों को शहर छोड़ने तक का आदेश दे दिया. हालांकि बीकानेर से पाकिस्तान की इंटेरनेशनल बॅार्डर सीमा लगती हैं और आए दिन संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिलती रहती.
ज़िला कलेक्टर के मुताबिक आज की तारीख में 10 पाकिस्तानी वीज़ा के जरिए आए हुए शहर में मौजूद हैं तो वहीं कई सैंकड़ों ऐसे हैं जो बिना वीज़ा के इन इलाक़ों में बसे हुए हैं. जिसको लेकर पुलिस और इंटेलीजेंस के ज़रिए सूची तैयार की गई है, जिन पर कार्यवाही की जाएगी. कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं दूसरे शहर में आए फिर वहां से बीकानेर आ गए और यहां आकर काम करने लगे.
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पुलवामा आतंकी घटना से आमजन में पाकिस्तान के प्रति भयंकर जन आक्रोश के कारण पाकिस्तान के सीमावर्ती जिला होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों के रहने, विचरण एवं ठहराव के कारण आंतरिक सुरक्षा के मध्यनजर निषेधाज्ञा के प्रावधान लागू किए हैं. ज़िला कलेक्टर ने अपने आदेश मे निम्न बातों का ज़िक्र किया हैं जिसमें .....
1. बीकानेर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तान नागरिक 48 घन्टे की अवधि में बीकानेर जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाएं.
2. बीकानेर की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं हॅास्पिटल इत्यादि में पाक नागरिको के रहने, ठहरने को भी प्रतिबंधित किया गया है.
3. बीकानेर जिले के निवासी भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नही रखेगें या पाकिस्तानी नागरिको को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दंगें.
4. पाकिस्तान से प्राप्त हो रही स्पूफ कॅाल्स के मध्यनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य/संवेदनशील जानकारी अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नही करेगा.
5. जिला बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नहीं करेगा. किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इस आदेश से कोई आपति है तो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. प्रावधानों के तहत जिन पाक नागरिकों का विदेशी नागरिक पंजीयन अधिकारी (एफआरओ) के पास रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उनपर ये आदेश(बिन्दू संख्या 1 से 3 ) लागू नहीं होगा.
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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश तत्काल प्रभाव से सोमवार से लागू हो गए हैं और दो महीने तक या उससे पूर्व निरस्त कर दिए जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशाली रहेगा. आदेशानुसार इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे.
डीएम के इस आदेश के बाद कही ना कही देश में हलचल कर दी हैं जहां अब हमले के बाद आहत देश के लोगों को एक संदेश के साथ साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ग़ुस्सा देखा जा सकता हैं.
Source : News Nation Bureau