पुणे में हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी के पिता को 24 मई तक हिरासत में भेजा है. पुलिस के वकील ने हिरासत की मांग की थी. वकील का कहना है कि आरोपियों ने अन्य कई अपराध भी किए हैं. विभिन्न बिंदुओं की जांच हो रही है. आरोपी संभाजीनगर में छिपा था. इस बात का भी संदेह है कि उसने सबूत छिपाए हुए हैं. वकील की डिमांड है कि सात दिन की पुलिस हिरासत दी जाए. पुणे कार दुर्घटना को लेकर RTO अधिकारी संजीव भोर का कहना है कि जिस गाड़ी से ये हादस हुआ है, उसकी डिलीवरी बेंगलुरु के डीलर से हुई है. इसका रजिस्ट्रेशन RTO ऑफिस बेंगलुरु से जारी किया गया है.
रजिस्ट्रेशन नंबर सामने नहीं लाया गया है
इसकी वैधता 18 मार्च 2024 से 17 सितंबर 2024 तक रखी गई है. गाड़ी के ओनर ने 18 अप्रैल 2024 को पुणे के RTO ऑफिस में गाड़ी रजिस्ट्रेशन को दिखाया था. इसका निरीक्षण किया गया था. मगर अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क 1758 रुपये का भुगतान न होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर सामने नहीं लाया गया है. अधिनियम के अनुसार, अगर किसी नाबालिग से हादसा होता है तो उसे 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग की नसीहत- धार्मिक मुद्दों और अग्निवीर योजना पर बयानबाजी से बाज आएं राजनीतिक दल
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के को नोटिस जारी किया है. उसके बुधवार को अपने समक्ष पेश होने को कहा था. बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लड़के को पेश किया गया. इसे लेकर जल्द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना निर्णय सुनाने वाला है.
बोर्ड पुनर्विचार याचिका पर कर सकता है सुनवाई
पुणे पुलिस ने किशोर को जमानत देने के निर्णय की समीक्षा को लेकर बोर्ड का रुख किया था. इसके बाद ये कदम उठाया गया है. बोर्ड यहां पर येरवडा क्षेत्र में अपने कार्यालय पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर सकता है. आपको बता दे कि पुणे में जो दुर्घटना हुई वह पोर्श कार से हुई है. इसे 17 वर्षीय किशोर चला रहा था. हिट एंड रन मामले में कार ने कल्याण नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मारी. इसमें दोनों की मौत हो गई. पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के वक्त शराब पी रखी थी. बताया जा रहा है कि किशोर किसी बड़े रियल एस्टेट डेवलेपर का बेटा है.
Source : News Nation Bureau