Farmer Protest: पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को हरियाणा में रोका जा रहा है. इसकी चर्चा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गई. जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि, किसानों को धरना प्रदर्शन के लिए सरकार को एक जगह सुनिश्चित करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी लोग भारतीय नागरिकर है और इन्हें देश में आजाद घूमने का अधिकार है. इस मामले में हाईकोर्ट 15 फरवरी (गुरुवार) को फिर से सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा गया है. इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को भी पार्टी बनाने को कहा है.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया सुझाव
बता दें कि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रहे आंदोलनकारी किसानों के मार्च के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं थी. इसके साथ ही कई बॉर्डर को भी सील किया गया. इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक दिन बाद याचिका दाखिल की गई. इस याचिका पर सुनावाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार को सुझाव दिया कि प्रदर्शन या आंदोलन के लिए राज्य सरकारों को एक जगह की पहचान करनी चाहिए. हाईकोर् का कहना है कि सभी पक्ष बैठकर इस मामले पर शांति से हल निकालें.
हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों को रोकने पर सवाल किया कि जब किसान दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं तो उन्हें हरियाणा की तरफ से रोका क्यों जा रहा है. केंद्र की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए सतपाल जैन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार बातचीत के लिए तैयार है. वहीं दूसरी ओर पंजाब की तरफ से पक्ष रखा गया कि किसान शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं. वहीं हरियाणा ने रास्ते रोकने पर तर्क दिया कि अमन कानून की स्थिति को देखते हुए ये इंतजाम किए जा रहे हैं.
इन इलाकों में रोके जा रहे दिल्ली की ओर जा रहे किसान
बता दें कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने आज (मंगलवार) दिल्ली की ओर कूच किया. इसी के मद्देनजर दिल्ली की तीन सीमाओं सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर दंगा-रोधी वर्दी में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया. इसके साथ ही दिल्ली में प्रवेश करने वाले कई इलाकों में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च को देखते हुए एक महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 भी लागू कर दी है, जिसके अनुसार पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस या रैलियों और लोगों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.
Source : News Nation Bureau