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Rahul Defamation case: राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, याचिकाकर्ता और गुजरात सरकार को नोटिस

राहुल गांधी को मानहानी के केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिली है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी.

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Vikash Gupta
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Rahul Defamation case

Rahul Defamation Case ( Photo Credit : news nation file)

Rahul Defamation case: राहुल गांधी को मानहानी के केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिली है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनावाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल को राहत देने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि बिना इस केस की सुनवाई किए कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं. मानहानी केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. ये केस राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज काफी अहम साबित होगा. अगर सजा बरकार रहती है तो राहुल 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. 

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सजा पर रोक से इनकार

राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि या तो कोर्ट की सजा पर रोक लगाया जाए या जल्द सुनवाई किया जाए. सिंघवी की इस दलील को सुनने के बाद जज ने कहा कि हम बिना केस की सुनवाई के सजा पर स्टे नहीं लगा सकते हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की दलील को मान ली है. इस केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता प्रह्लाद मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं जस्टिस बी आर गवई ने खुद को इस केस से अलग कर लिया. जज ने कहा कि मेरे पिता 40 सालों से कांग्रेस में शामिल रहे हैं वहीं उनके भाई अभी सक्रिय राजनीति में हैं.

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचुड की अगुवाई में सुनवाई

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इस मानहानी केस की सुनवाई मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचुड की अगुवाई में की जारी है. इस केस की पीठ में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस पी के मिश्रा शामिल है. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट की सजा को बरकार रखने का फैसला दिया था. सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम मामले का दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा का ऐलान किया था. 

Source : News Nation Bureau

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