Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली. दरअसल, मानहानिक के मामले में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी. केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे. पूरा मामाल साल 2018 से जुड़ा है. जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था.
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नवंबर में तलब किए गए थे राहुल गांधी
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक, कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था. सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी दी. जिसमें कहा गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की वजह से राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मामले में मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया. इसके बाद एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार यानी 20 फरवरी की तिथि तय की थी. की तिथि नियत की थी.
#WATCH | Uttar Pradesh: Congress leader Rahul Gandhi leaves from Sultanpur Court.
The court granted him bail in a 2018 defamation case. pic.twitter.com/IZbyNsfyP5
— ANI (@ANI) February 20, 2024
क्या है पूरा मामला
बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 5 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं.
Source : News Nation Bureau