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Modi Surname Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी, 2 साल की जेल तुरंत ही बेल

राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी को लक्षित कर दिए गए इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी एमएलए और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था. इसी पर सूरत की जिला अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया है.

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Nihar Saxena
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Rahul Gandhi

लगभग चार साल पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिया था विवादित बयान.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

लगभग चार साल पहले चुनावी समर में 'मोदी सरनेम' (Modi Surname Case) पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत-गुजरात की जिला अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई. हालांकि राहुल गांधी को अदालत से ही 30 दिनों की जमानत (Bail) भी दे दी गई यानी इतनी मियाद तक उनकी सजा सस्पेंड रहेगी. गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में 'मोदी सरनेम' पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का सरनेम एक जैसा क्यों है?' राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी को लक्षित कर दिए गए इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी एमएलए और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि (Defamation Case) का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था. इसी पर सूरत की जिला अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया. जिला अदालत के फैसला सुनाते वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे, जो आज ही सूरत (Surat Court) पहुंचे थे. 

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राहुल बोले- मैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं

सूरत जिला अदालत ने मोदी सरनेम मानहानि केस में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया. उनके खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 500 में दर्ज किया गया था. पिछले हफ्ते ही दोनों पक्षों की आखिरी दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश एचएच वर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को राहुल गांधी को इसी मामले में दो साल की सजा सुनाने के बाद जज ने उन्हें तुरंत ही 30 दिनों की जमानत पर रिहा भी कर दिया. अदालत ने यह जमानत राहुल गांधी को जिला सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए दी है. इस दौरान राहुल गांधी स्थायी जमानत की याचिका भी दाखिल कर सकते हैं. फैसला सुनाते वक्त जज ने राहुल गांधी से पूछा, 'कुछ कहना है आपको!' इस पर राहुल गांधी ने कहा, 'मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं. मैंने जानबूझकर किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला. मेरे बयान से किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ.'

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पूर्णेश मोदी ने किया था आपराधिक मानहानि का केस

13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे. वहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लक्षित करते हुए कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम एक जैसा क्यों है? सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों है?' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इस विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. पूर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को बदनाम करने का काम किया है. उनका कहना कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है वास्तव में समग्र मोदी समुदाय को बदनाम करने का काम करता है. 

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बीते सप्ताह सूरत की अदालत ने रख लिया था फैसला सुरक्षित

गौरतलब है बीते साल गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की यह पहली गुजरात यात्रा है, जब वे सूरत की जिला अदालत के फैसले के लिए गुरुवार को सूरत पहुंचे. मोदी सरनेम के आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी सूरत की अदालत में 2021 में पेश हुए थे. उस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में अपना बयान भी दर्ज कराया था. इस मामले में सूरत की जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते सप्ताह ही अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली तारीख 23 मार्च तय की थी. अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए ही राहुल गांधी गुरुवार को नई दिल्ली से सूरत पहुंचे थे.

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HIGHLIGHTS

  • राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में दिया था विवादित बयान
  • उन्होंने रैली में कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम एक जैसा क्यों है?'
  • सजा सुनाने के बाद जज एचएच वर्मा ने उन्हें तुरंत ही 30 दिनों की जमानत पर रिहा भी कर दिया
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