कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. राहुल गांधी ने सजा और दोषसिद्धि पर रोक लागने की मांग की है. गुजरात हाई कोर्ट ने सुरत कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था. बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. इस मामले में उनके खिलाफ मानहानि का केस किया गया था. सूरत की निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी थी. कोर्ट के आदेश आने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म कर दी गई. राहुल गांधी लगातार सजा माफ करने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा हाथ लग रही है.
2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर दिया था विवादित बयान
दरअसल, राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 2019 को चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर भाषण दिया था. राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. राहुल के इस बयान को लेकर सूरत के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. विधायक मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने मोदी समुदाय को कथित रूप से यह बदनाम किया है.
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चार साल बाद कोर्ट ने सुनाया था फैसला
चार साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई. दोषी ठहराने जाने के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई. राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे. लोअर कोर्ट के फैसले आने के बाद से राहुल गांधी लगातार सजा माफ करने के लिए कोर्टों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सजा माफ नहीं की जा रही है. अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सजा माफ करने की मांग की है.
Source : News Nation Bureau