Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Latest News ) की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है. गुजरात की अदालत ने 2019 के मानहानि केस में उनको दोषी करार दिया है और उनको दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं. उनकी सदस्यता खत्म होते ही वायनाड सीट स्वतः खाली हो गई है, जहां अब उप चुनाव भी कराए जा सकते हैं. हालांकि राहुल गांधी इस उप चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे. ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राहुल गांधी उच्च अदालत में दोषसिद्धि के फैसले को पलटवा देते हैं तो अपनी सांसदी बचा सकते हैं.
राहुल गांधी के पास बस एक विकल्प
कानूनी जानकारों की मानें तो कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सांसदी खो चुके राहुल गांधी के पास अब बहुत सारे विकल्प मौजूद नहीं हैं. हालांकि सारे रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं. राहुल गांधी के पास अभी हाईकोर्ट में जाने का विकल्प है. अगर हाईकोर्ट सूरत सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक ( स्टे ) लगा देता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है. वहीं, हाईकोर्ट से भी राहत न मिलने की स्थिति में राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचता है. सर्वोच्च न्यायालय अगर फैसले पर स्टे देता है तो भी उनकी संसद सदस्यता बच जाएगी. हां अगर राहुल गांधी को यहां से भी राहत नहीं मिलती तो वह अगले 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते.
Modi Surname Case: सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 नें कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं? दरअसल, राहुल गांधी का इशारा यहां नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी की तरफ था. उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है. राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानानी का मुकदमा दर्ज कराया था.
HIGHLIGHTS
- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई
- गुजरात की अदालत ने 2019 के मानहानि केस में उनको दोषी करार दिया है
- इसके साथ ही राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे