Rahul Gandhi Bungalow: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल इन दिनों राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले सांसदी गई फिर मानहानि का केस और अब घर खाली करने के आदेश से लगता है कि उनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है. हालांकि इन सबके बीच अपना बंगला खाली होने को लेकर राहुल गांधी थोड़े भावुक हो गए हैं. राहुल गांधी ने बंगला खाली करने के आदेश के बाद लोकसभा अध्यक्ष के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है. आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने इस खत में क्या लिखा है...
राहुल ने नोटिस का दिया भावुक जवाब
सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को अपना अलॉटेड बंगला भी खाली करना होगा. इसको लेकर बकायदा उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस का राहुल गांधी ने भावुक जवाब दिया है. दरअसल उन्होंने बंगले से जुड़ी यादों को लेकर अपना जवाब दिया है.
"As an elected Member of Lok Sabha over last 4 terms, it is the mandate of the people to which I owe the happy memories of my time spent here. Without prejudice to my rights, I will, of course, abide by the details contained in your letter," Rahul Gandhi writes to Deputy… https://t.co/c3LzehDt9u pic.twitter.com/k5VW47TZB1
— ANI (@ANI) March 28, 2023
राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देते हुए लिखा- 'बीते चार कार्यकाल में लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में यह लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं यहां बिताए अपने समय की सुखद यादों का ऋणी हूं. मेरे अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, मैं, निश्चित रूप से, आपके पत्र में निहित विवरण का पालन करूंगा.'
यह भी पढ़ें - Insta Post: सत्य, साहस, बलिदान: राहुल की नई पोस्ट में गांधी परिवार की ताकत पर बातें
कांग्रेस ने कसा तंज
अपने बंगले को लेकर जहां राहुल गांधी भावुक नजर आए वहीं कांग्रेस ने लोकतंत्र को लेकर एक बार फिर तंज कसा. कांग्रेस ने लोकतंत्र को बस एक याद बताया. कांग्रेस ने कहा कि, सत्ताधारी पार्टी राहुल गांधी को सिर्फ कमजोर करने में जुटी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल मोदी सरनेम को लेकर पूरा मामला है. वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. इस बयान को लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए. इन्हीं में एक मामला सूरत में चल रहा था. इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई. नियम के मुताबिक या जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी जन प्रतिनिधि के खिलाफ दो साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है. ऐसे ही राहुल गांधी की सांसदी गई. सांसदी जाने के बाद उन्हें अलॉट सरकारी बंगला भी खाली करने का आदेश जारी किया गया.
HIGHLIGHTS
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को खाली करना होगा बंगला
- बंगाला खाली करने को लेकर भावुक हुए राहुल गांधी
- लोकसभा अध्यक्ष को लिखा इमोशनल लेटर