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राजस्थान विधानसभा स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती, डिविजन बेंच में कल एक बजे होगी सुनवाई

राजस्थान (Rajasthan) में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर का सियासी घमासान अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है. विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस को लेकर कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) और उनके 18 समर्थकों विधायकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

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Yogendra Mishra
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प्रतीकात्मक फोटो।( Photo Credit : फाइल फोटो)

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राजस्थान (Rajasthan) में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर का सियासी घमासान अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है. विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस को लेकर कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) और उनके 18 समर्थकों विधायकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इन बाकी विधायकों की विधानसभा स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश इंद्र जीत मोहंती और जज प्रकाश गुप्ता की डिविज़न बेंच शुक्रवार दोपहर 1 बजे सुनवाई करेगी.

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कोर्ट में सचिन पायलट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने बहस शुरू की. उन्होंने कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है. शुक्रवार को दोपहर 1 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी. सचिन पायलट व अन्य की ओर याचिका में संशोधन की बात की गई.

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आपको बता दें कि पायलट गुट के विधायकों ने कांग्रेस के इस कदम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को राजस्तान विधानसभा स्पीकर की ओर से बुधवार को नोटिस भेजा गया था. स्पीकर ने इन विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है. कांग्रेस का आरोप है कि ये विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसपर उनसे जवाब मांगा गया है. अगर वो इसपर जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी.

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