कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है. वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं. सीबीआई (CBI) उनके पार्क स्ट्रीट स्थित आवास पर पहुंची और नोटिस जारी कर उन्हें शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होने की हिदायत दी है. वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है.
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बता दें कि शारदा कांड में सीबीआई राजीव कुमार को पूछताछ के लिए लेना चाहती थी, लेकिन राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने शुरुआती बातचीत से पहले ही राजीव का बचाव किया. इतना ही नहीं वो धरने पर भी बैठ गई. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. बंगाल की सीएम ने धरना खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मामले की कार्रवाई चलने दी. हालांकि, राजीव के बचाव की हर कोशिश की जा रही है.
Kolkata: Central Bureau of Investigation (CBI) serves former Police Commissioner Rajeev Kumar a notice to appear tomorrow for interrogation in #SaradhaScam https://t.co/79D2NrGoYK
— ANI (@ANI) September 13, 2019
गौरतलब है कि राजीव कुमार पर शारदा घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप है. राज्यसभा के पूर्व सांसद कुणाल घोष के बयान के अनुसार राजीव कुमार ने बंगाल की सीएम को बचाने के लिए उनके निर्देश पर शारदा मामले के सारे साक्ष्य मिटाए हैं. वहीं, सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि राजीव कुमार ने शारदा समूह के मालिक सुदीप्त सेन की लाल रंग की एक डायरी व पेन ड्राइव छुपा रखी है.
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वहीं, फोन के कॉल लिस्ट को भी छे़ड़ा था. बताया जा रहा है कि लाल डायरी में बड़े नेताओं को सारधा समूह की ओर से दिए गए धन का लेखा-जोखा है. सुदीप्त सेन से सीबीआई अधिकारियों को बताया है कि उक्त डायर कंपनी मुख्यालय से मामले की जांच को गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) के अधिकारियों ने जब्त कर ले गए थे, लेकिन राजीव कुमार का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई डायरी नहीं है.
कोलकाता हाईकोर्ट से पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को एक और झटका मिला है. राजीव कुमार को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है. हजारों करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त तथा सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है. दरअसल सीबीआई राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है. वहीं दूसरी ओर राजीव कुमार अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किए थे.