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Rajiv Gandhi assassination: दोषियों की रिहाई को SC में चुनौती देगी कांग्रेस

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को रिहा कर दिया था. कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे छह आरोपियों को 31 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था.

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IANS
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Rahul Gandhi

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)

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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को रिहा कर दिया था. कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे छह आरोपियों को 31 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था.

वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि पूर्व पीएम की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिए था.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए थे. वहीं इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए रिहा कर दिया था. वहीं कांग्रेस ने इन 6 हत्यारों की रिहाई को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया था.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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