दो साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी सजा के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की है।
डेरा प्रमुख को पंचकूला की सीबीआई अदालत ने बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी। राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक जेल में सजा काट रहा है।
अपनी दो शिष्याओं के साथ 18 साल पहले बलात्कार करने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में राम रहीम 20 साल जेल की सजा सुनाई गई और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डेरा प्रमुख को दुष्कर्म के दोनों मामलों में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
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रोहतक के सुनारिया जिला जेल के पुस्तकालय में ही लगाई गई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम के वकील एस के गर्ग नरवाना ने कहा कि दोनों ही सजा बारी-बारी से भुगतनी होंगी।
चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक पहुंचे और डेरा प्रमुख को सजा सुनाने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि में से ही प्रत्येक पीड़िता को 14-14 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाए।
इस बीच उसके खिलाफ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। राम रहीम पर डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप है।
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HIGHLIGHTS
- बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम ने अपनी सजा के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की है
- डेरा प्रमुख को पंचकूला की सीबीआई अदालत ने बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी
- राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक जेल में सजा काट रहा है
Source : News Nation Bureau