रणजीत सिंह हत्याकांड ( Ranjit Singh murder case ) के 19 साल पुराने मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ( Dera Sacha Sauda's Gurmeet Ram Rahim ) और 4 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपये और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया गया था. बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है और वह अभी हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.
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10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र में चार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी
राम रहीम के पूर्व अनुयायी रंजीत सिंह की 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र में चार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्होंने कथित तौर पर स्वयंभू संत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, जो इस समय उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है. यह जेल राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक में है. अगस्त, 2017 में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में स्वयंभू बाबा राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.
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जनवरी 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी उन्हें और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
Source : News Nation Bureau