कंज्यूमर से सर्विस चार्ज के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं, खाद्य मंत्री राम विलास पासवान का बड़ा बयान

केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा है कि सर्विस चार्ज की आड़ में उपभोक्ताओं से लूट को लेकर सरकार काफी सख्त है.

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Dhirendra Kumar
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कंज्यूमर से सर्विस चार्ज के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं, खाद्य मंत्री राम विलास पासवान का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान (फाइल फोटो)

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केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा है कि सर्विस चार्ज की आड़ में उपभोक्ताओं से लूट को लेकर सरकार काफी सख्त है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये एक एक्ट के रूप में सामने आ चुका है. बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण बिल (कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019) में CCPA का गठन किया गया है. इस बिल के जरिए सभी कंज्यूमर कोर्ट और फोरम का नाम बदल जाएगा, भविष्य में इनकी जगह कंज्यूमर कमीशन जनता के सामने आ जाएगा. CCPA के पास उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े मामले के निपटारे के लिए सो-मोटो (Suo moto) जारी करने का भी अधिकार होगा.

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सामान खरीदने से पहले कर सकेंगे शिकायत
CCPA के आने के बाद उपभोक्ताओं के पास एक अधिकार ये भी होगा कि वे अब सामान खरीदने से पहले भी शिकायत कर पाएंगे. बता दें कि पहले इस तरह का प्रावधान नहीं था. ऐसे में उपभोक्ताओं को बाद में शिकायत करनी पड़ती थी. CCPA में एक जांच विभाग भी होगा जिसमें CCPA के अधिकारी भी शामिल होंगे. इसके अलावा सभी सेक्टर के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी होगी.

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CCPA से सभी समस्याओं का होगा निराकरण
अधिकतर उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वे शिकायत कहां करें. CCPA के जरिए इस समस्या का हल हो जाएगा. राम विलास पासवान ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास है. पहले उपभोक्ता जिस जगह पर सामान खरीदते थे, उन्हें वहीं पर शिकायत करने की मजबूरी थी. नई व्यवस्था के आने के बाद उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत कर सकेंगे. इसके अलावा वकील रखने की भी जरूरत नहीं होगी. राम विलास पासवान ने कहा कि सभी सामानों पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख लिखी होनी जरूरी है. इसके अलावा एक्सपायरी डेट और सामान की क्या कीमत है वो भी साफ-साफ अक्षरों में लिखी होनी चाहिए.

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