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Rapist Petition: दुष्कर्म के दोषी का पिता SC पहुंचा, इस बात पर CJI ने लगाई फटकार

इस याचिका को सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए. उन्होंने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

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Mohit Saxena
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SC sentenced life imprisonment to Bihar politician Prabhunath singh

supreme court( Photo Credit : social media)

सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामले को लेकर सीजेआई नाराजगी व्यक्त करने हुए कड़ी फटकार लगाई है. यहां पर एक दुष्कर्म के दोषी के माता-पिता ने मांग की थी कि उनके बेटे ने लड़की के साथ यह हैवानियत दिखाई, उससे पैदा हुआ बच्चा उन्हें सौंप दिया जाए. इस याचिका को सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए. उन्होंने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, ‘यहां पर आने वाली याचिकाओं की कोई सीमा है की नहीं’?  

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दुष्कर्मी के अभिभावक की याचिका को लेकर उनका वकील अदालत पहुंचा. CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी. वकील ने जैसे ही याचिका को पढ़ना आरंभ किया, वैसे ही CJI ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ‘आपका पुत्र दुष्कर्म का अरोपी है और वह जेल में है और आप यह चाहते हैं कि  वह बच्चा  (रेप के बाद जन्मा बच्चा) आपको दे दिया जाए’?

CJI ने लगाई फटकार

सीजेआई ने तल्खी के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से ये दलील आई कि यह मांग बच्चे की भलाई के लिए है. इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने फटकार लगाते हुए कहा, ‘आपको पता है, आप क्या कह रहे हैं’? वहीं CJI चंद्रचूड़ ने कहा- एससी में आने वाली याचिकाओं की भी कोई सीमा होनी चाहिए. इस याचिका को खारिज किया जाता है. 

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Source : News Nation Bureau

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