Paytm: कानूनी पचड़ों और नियमों के उल्लंघन मामले में फंसे देश के बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक ने थोड़ी राहत दी है. देश के केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को 15 दिन की मोहलत दी है. आरबीआई के अनुसार अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रस्तावित प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी को लागू होने के बजाय 15 मार्च को लागू होगा. दरअसल, आरबीआई ने पेटीएम पर लगने वाले बैन की समय सीमा को 15 दिन और आगे बढ़ा दिया है. नई जानकारी के अनुसार अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन 15 मार्च के बाद लागू होगा. इसका मतलब साफ है कि 15 मार्च 2024 तक पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और कस्टमर अकाउंट्स में लेनदेन किया जा सकता है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को लेकर एफएक्यू जारी कर दिया है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम की बैंकिंग सेवा बंद करने का आदेश जारी किया था. आरबीआई ने फैसला सुनाया था कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट और फास्टैग में कोई क्रेडिट स्वीकार नहीं किया जाएगा. लेकिन अब केंद्रीय बैंक ने इस तारीख में संशोधन करते हुए पेटीएम को 15 दिन की और मोहलत दे दी है और पेटीएम पर प्रतिबंध की तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है. इसका मतलब है कि अब पेटीएम 15 मार्च तक अपनी सर्विस जारी रख सकेगा. इसके साथ ही पेटीएम कस्टमर भी वॉलेट और फास्टैग का 15 दिन और इस्तेमाल कर सकेंगे.
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आरबीआई के अनुसार पेटीएम पर यह कार्रवाई उसके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है. आरबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि पेटीएम ने खाता खोलने से लेकर अन्य नियमों में घोर लापरवाही बरती है. यहां तक कि एक-एक डॉक्यूमेंट पर कई-कई खाते खोले गए हैं. यही नहीं इन खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांसजेक्शन भी हुआ है. ऐसे में आरबीआई को आशंका है कि गलत तरीकों से खोले गए इन खातों के माध्यम से कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम न दिया गया हो.
Source : News Nation Bureau