किसानों के लिए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान मानधन (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana) का रजिस्ट्रेशन शुरू शुक्रवार से शुरू हो गया है. इस स्कीम PMKMY के तहत 5 करोड़ किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने के बाद 3000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे. किसान की मौत होने की स्थिति में पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. इस योजना में जितना प्रीमियम (Premium) किसान देगा, सरकार भी उतनी ही राशि देगी. किसान बीच में योजना छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज (Interest Rates) उसे मिल जाएगा.
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केंद्रीय कृषि मंत्रालय आज 9 अगस्त से किसान पेंशन योजना का पंजीकरण शुरू कर चुका है. किसानों की आय दोगुना करने के लिए इस योजना में राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है.
ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
PMKMY के लिए आप किसान कॉल सेंटर्स नंबर-1800-180-1551 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा सामान्य सेवा केंद्र (CSC) और राज्य के नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन करेंगे.
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PMKMY के लिए देने होंगे ये डॉक्युमेंट
(1) आधार कार्ड: आवेदन करने वाले किसान के पास आधार कार्ड होना जरूरी है.
(2) खसरा और खतौनी: इसके लिए दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट खसरा और खतौनी है. राजस्व रिकॉर्ड, जिससे पता चलेगा कि आप किसान हैं. खसरा खतौनी पटवारी बनाता है. इसमें खेती की जमीन की डिटेल होती है.
(3) सेविंग खाता/जनधन खाता : इसके अलावा किसान के पास सेविंग बैंक खाता/जनधन खाता होने चाहिए.
(4) मोबाइल नंबर: किसान का मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो