Reserve Bank Paytm: रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 23 फरवरी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन को निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि पेटीएम ऐप पर यूपीआई ट्रांजेक्शन जारी रहे इसके लिए थर्ड एप्लिकेशन प्रोवाइडर की पहचान की जाए. आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आदेश दिया है कि 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर सकते हैं. इसकी वजह से लोगों को 15 मार्च के बाद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा.
रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि ऐसे 4 से 5 सर्विस प्रोवाइडर बैंक की पहचान करें जो बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन को पूरा कर सके और संभाल सके. इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक की ओर एनपीसीआई को दिए गए एप्लिकेशन को देखने को कहा है. रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड की ओर से जो अनुरोध किया गया है उस पर ध्यान दें.
नए बैंक में ट्रांसफर करने का काम
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का कहना है कि एनपीसीआई पेटीएम पेमेंट बैंक के सभी कस्टमर्स को नए बैंक में ट्रांस्फर करने का काम किया जाए.हालांकि जब तक एनपीसीआई और रिजर्व बैंक की ओर से परमिशन नहीं मिल जाता है तब तक पेटीएम नए कस्टमर नहीं जोड़ सकता है. कहा जा रहा है कि कस्टमर के हस्तांतरण के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन कुछ बैंकों को सर्टिफाइड कर सकता है. इससे पेटीएम यूजर्स 15 मार्च के बाद भी बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकें.
नेशनल हाईवे ने भी जारी की है गाइडलाइन
रिजर्व बैंक का कहना है कि जो सेलर पेटीएम क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे हैं वो एक या उससे ज्यादा सेटलमेंट खाता खोल सकता है हालांकि इस प्रक्रिया में पेटीएम पेमेंट बैंक शामिल नहीं होगा. इसके साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी पेटीएम के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की है. इसमें कहा गया है कि जो भी फास्टैग यूजर्स पेटीएम के जरिए फास्टैग किए है वो जल्द ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं अन्यथा 15 मार्च के बाद सभी फास्टैग अवैध हो जाएंगे. जिसका इस्तेमाल आप आगे नहीं कर पाएंगे और टोल के लिए दोगुना पैसा देना होगा.
Source : News Nation Bureau