रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 500 और एक हजार के पुराने नोट बदलने के मामले में उन लोगों को राहत दी है जो आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक देश से बाहर थे। आरबीआई ने यह नियम प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए शर्तें जारी की जो 31 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे।
आरबीआई ने देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक जो 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं।
आरबीआई के मुताबिक नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल इस समयसीमा के दौरान एक बार कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है।
Source : News Nation Bureau