आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में मिली सज़ा के खिलाफ और जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। यह बात लालू यादव के वकील चितरंजन सिन्हा ने बताई कि कोर्ट उनकी याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा।
विशेष सीबीआई कोर्ट ने 6 जनवरी को लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के दूसरे केस में साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाई थी। सीबीआई अदालत ने लालू को 1990-94 के दौरान देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से करीब 85 लाख रुपये निकालने का दोषी करार दिया था।
इस दौरान वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने 23 दिसंबर को लालू यादव को इस मामले में दोषी पाया था। सीबीआई अदालत ने लालू को 1990-94 के दौरान देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से करीब 85 लाख रुपये निकालने का दोषी करार दिया था।
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इस दौरान वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने 23 दिसंबर को लालू यादव को इस मामले में दोषी पाया था।
इससे पहले 30 सितंबर 2013 को भी लालू यादव को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी पाया गया था औऱ उन पर अवैध रुप से चाईबासा कोष से 37.70 करोड़ रुपये निकालने के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी।
इस मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई थी और वो जमानत पर बाहर थे।
इसके अलावा लालू यादव चारा घोटाले के अन्य तीन मामलों में भी आरोपी है। बिहार सरकार में यह एक बड़ा घोटाला था। चारा घोटाला 900 करोड़ रुपये का था।
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Source : News Nation Bureau