नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत भारी-भरकम चालान काटने में हरियाणा पुलिस रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. अब ओडिशा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में एक ऑटोरिक्शा चालक का 47,500 रुपये का चालान कटा. चालक के पास इसके अलावा और कोई डॉक्युमेंट नहीं था. इस मामले में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि यह कानून सभी वाहनों के लिए लागू है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी 62000 की है या दो हजार की.
Bhubaneswar: An auto-rickshaw driver was fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents. Regional Transport Office (RTO) says,''The provision is for any vehicle that violates law,it doesn't matter whether the vehicle was bought for Rs 62,000 or Rs 2000" #Odisha pic.twitter.com/5GUUb5c2Ov
— ANI (@ANI) September 4, 2019
इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम (Gurgram) में ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली का 59 हजार रुपये का चालान काट दिया. इससे पहले यही गुरुग्राम पुलिस एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपये का चालान कट चुकी है.
गुरुग्राम के न्यू कालोनी मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस मंगलवार दोपहर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को 59 हजार रुपये का चालान थमा दिया. इसमें बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, बिना आरसी वाहन चलाने के आरोप तो हैं ही, साथ में शराब पी कर तेज़ रफ़्तार से ट्रैक्टर को भागना भी शामिल है. इसके अलावा बाइक सवार को खतरनाक ड्राइविंग के चलते टक्कर मार कर मारपीट का भी चालान (Traffic Chalan) में जिक्र है.
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इससे पहले गुरुग्राम में ही एक ऑटो का भी भारी भरकम चालक कटा है. उसे 32, 500 रुपये भुगतने पड़ेंगे. यह चालान गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर काटा गया. चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और नंबर प्लेट का दोषी पाया.
Perfect Antidote 2 Unruly Traffic: Move over Gurugram Traffic Police, BBSR Police today surpassed ur ₹23,000 fine by issuing a Challan of ₹47,500 to an auto rickshaw driver. From drunken driving to violating air & noise pollution, from driving without license to without FC/RC.. pic.twitter.com/mHDDlhYljI
— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) September 4, 2019
मंगलवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में से भी 25 हज़ार और 32 हज़ार 500 के चालान विभिन्न इलाकों में काटे गए. एसीपी क्राइम ने और गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता शमशेर सिंह ने लोगों से ट्रैफिक चालानों में काटे जा रहे हज़ारों रुपये के चालान से भयभीत न होकर नियमों का पालन करें व वाहनों के कागजात साथ लेकर चलने की अपील की है.
Gurugram: Three auto-rickshaw drivers charged Rs 9,400, Rs 27,000 and Rs 37,000 as challan by Gurugram Traffic Police for violating traffic rules, today. ACP (crime) Shamsher Singh says, "challans being issued under provisions of Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019". #Haryana pic.twitter.com/HzKKNedS9p
— ANI (@ANI) September 4, 2019
बता दें सोमवार को एक स्कूटी सवार का 23 हजार और ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये तक के एकमुश्त चालान काटे गए, जिसमें स्कूटी सवार का कहना है कि उसकी स्कूटी की कीमत की महज 15 हजार रुपये है ऐसे में वह चालान की रकम जमा नहीं करेगा.
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Dinesh Madan has been charged Rs 23,000 as challan by Gurugram Traffic Police,says,"I wasn't wearing helmet&didn't have Registration Certificate (RC).Traffic police asked me to give him my scooty's key but I denied. Immediately he printed a challan of Rs 23,000&seized my vehicle" pic.twitter.com/xCqi5iorea
— ANI (@ANI) September 3, 2019
स्कूटी चालक का ऐसे बढ़ गया चालान
दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की कई धाराओं के मुताबिक किया था. यह चालान कुछ इस प्रकार से था बिना हेलमेट 1000 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन 5000 हजार रुपये इसके अलावा एयर पॉल्यूशन और एनओसी न होने के चलते 10000 रुपये का और चालान काटा गया कुल मिलाकर चालान की रकम 23000 रुपये तक पहुंच गई.
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उस समय दिनेश के पास उतनी रकम नहीं थी कि वो चालान भरकर अपनी स्कूटी छुड़ा सकें इसलिए उन्होंने अपनी स्कूटी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी. ट्रैफिक पुलिस ने दिनेश की स्कूट जब्त कर मामला दर्ज कर लिया और चालान कोर्ट भेज दिया अब दिनेश इस धर्मसंकट में हैं कि 15 हजार की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये का चालान भरे या नहीं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो