प्रद्युमन मर्डर मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार की जमानत याचिका पर आज गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में अशोक कुमार को पिछली सुनवाई में कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी।
गौरतलब है कि गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को कक्षा 2 के मासूम छात्र प्रद्मुम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले बस कंडक्टर अशोक कुमार को शक के चलते हिरासत में ले लिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान प्रद्युम्न के परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया था कि सीबीआई ने कोर्ट को कहा था कि एजेंसी बस कंडक्टर अशोक समेत किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं दे सकती।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि हालांकि अभी तक एजेंसी को जांच में अशोक की किसी भूमिका से जुड़ी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कहा कि अगर जांच एजेंसी को पड़ताल के दौरान कोई सबूत मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।
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दूसरी ओर अदालत में अशोक के वकील ने जमानत याचिका के लिए दलीलें दी कि इस मामले में अशोक को फंसाया जा रहा है। जांच एजेंसी को पूछताछ और रिकवरी में कुछ नहीं मिला और इस मामले में दूसरी ओर दूसरा आरोपी पकड़ा गया है।
अशोक के वकील ने कहा था कि अशोक के भागने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वो गुरुग्राम के गाँव में परिवार के साथ रहता है।
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Source : News Nation Bureau