भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन आने के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने बुधवार की देर शाम दिशा-निर्देस जारी कर दिए. डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकास के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ पहले की ही तरह बंद रहेगा. लखनऊ में करीब 2 महीने बाद गुरुवार को सैलून खुलने की तैयारी है. उत्तर प्रदेश में 18 मई की रात आदेश जारी कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जा चुकी थी. लेकिन लखनऊ के सैलून और पार्लर मालिकों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया कि 21 मई से वो काम शुरू कर सकते हैं.
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राजधानी लखनऊ में हेयर सैलून सक्त शर्तों के साथ खुलेंगे. हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे. इस दौरान ग्लब्स, मास्क सैनेटाइजर का प्रयोग सैलून में काम करने वाले लोग करेंगे. मसाज और स्पा की मनाही रहेगी. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. खेलकूद, खेल परिसर और स्टेडियम अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे.
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लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों के आवागमन बंद रहेंगे. सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे. बफर और कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मान्य होगी. दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी.