Advertisment

संदेशखाली पर ममता सरकार को 'सुप्रीम' झटका, SC ने कहा- 'किसी शख्स को बचाने की क्यों हो रही कोशिश'

Sandeshkhali Case: ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका देते हुए बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. ये याचिका हाईकोर्ट के संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी.

Advertisment
author-image
Suhel Khan
एडिट
New Update
mamata banerjee

Mamata Banerjee( Photo Credit : Social Media)

Advertisment

Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल सरकार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा. दरअसल, शीर्ष कोर्ट ने ममता सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. पूरा मामला संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और राशन घोटाले से जुड़ा हुआ था. सभी मामलों में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. जिनके खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच थी. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया.

Advertisment

सरकार के रवैये पर उठाए सवाल

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है!

ये भी पढ़ें: Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश के बाद कई ट्रेनें और उड़ाने हुईं रद्द, एडवायजरी जारी

Advertisment

सीबीआई जांच का दिया था आदेश

दरअसल, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था. इन आरोपों के बाद टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से निष्कासित कर दिया. लेकिन पूरे मामले में ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर रही. इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद ममता बनर्जी ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया.

इस मामले में 29 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. पिछली सुनवाई में जस्टिस गवई ने इस पर सवार उठाए थे. उन्होंने कहा था कि, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर क्यों आई है? इस पर ममता सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था, राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई के बावजूद ये कमेंट आया है.

Advertisment

ये भी पढ़ें: Jharkhand Floor Test: फ्लोर टेस्ट में पास हुए हेमंत सोरेन, सरकार के पक्ष में पड़े 45 वोट

सोमवार को ममता सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले की सुनवाई टालने की मांग की. उन्होंने कहा कि किसी अन्य वजह से ये याचिका लगाई गई है. सिंघवी ने कहा कि, सिर्फ संदेशखाली ही नहीं यह याचिका राशन घोटाले से भी जुड़ी हुई है. जिसमें 43 एफआईआर दर्ज हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनकी दलील नहीं मानी और बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया.

Source : News Nation Bureau

cm-mamata-banerjee cbi Supreme Court Verdict Calcutta High Court sandeshkhali Sandeshkhali case
Advertisment
Advertisment