30 घंटे क्या 30 मिनट में भी साबित कर सकते हैं बहुमत, संजय राउत का दावा

शिवसेना सासंद संजय राउत ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, कोर्ट ने हमें 30 घंटे का समय का दिया है.

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Aditi Sharma
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30 घंटे क्या 30 मिनट में भी साबित कर सकते हैं बहुमत, संजय राउत का दावा

संजय राउत( Photo Credit : फाइल फोटो)

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की खोई उम्मीद वापस लौट आई है. शिवसेना सासंद संजय राउत ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, कोर्ट ने हमें 30 घंटे का समय का दिया है. अगर 30 हमें 30 मिनट का समय भी दिया जाता तो हम कोर्ट का आभार मानते. उन्होंने कहा, हम 30 मिनट में भी बहुमत साबित कर सकते हैं. 

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ा झटका देते हुए 27 नवंबर को ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीएम फडणवीस को बुधवार यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्‍ट (Floor Test) का सामना करना होगा और बहुमत साबित करना होगा. एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस के लिए नई उम्मीद लेकर आया है तो वहीं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पावर को बड़ा झटका लगा है. इससे पहले कोर्ट के फैसले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रितिक्रिया भी सामने आई थी. उन्होंने कहा, , सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर है. कल शाम 5 बजे से पहले, यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है. कुछ दिनों में महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार होगी.

बता दें, इससे पहले फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्‍टिस एनवी रमना (Justice NV Ramanna) ने कहा, संसदीय परंपराओं में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए. विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घोड़ा बाजार (Horse Trading) को रोकने के लिए हम यह फैसला दे रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुमत परीक्षण (Floor Test) का सीधा प्रसारण किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह महाराष्‍ट्र (Maharashtra) को लेकर अंतरिम आदेश (Interim Order) है. इस पर विस्‍तृत फैसला 8 हफ्ते बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्‍ट में सीक्रेट बैलेट (Secret Ballet) का इस्‍तेमाल नहीं किया जाएगा. प्रोटेम स्‍पीकर (Protem Speaker) पहले शपथ दिलाएंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्‍ट होगा. कोर्ट के इस अंतरिम फैसले से यह साफ हो गया कि फ्लोर टेस्‍ट प्रोटेम स्‍पीकर ही कराएंगे.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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