सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के नियमों और शर्तों के अधीन संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. सर्वोच्च अदालत का ये आदेश ईडी द्वारा जमानत पर विरोध नहीं किए जाने के बाद सामने आया है. बता दें कि, ट्रायल कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह को उन स्थानों की विस्तृत यात्रा कार्यक्रम प्रदान करने को कहा, जहां वह यात्रा करते हैं. इसके साथ ही उनका मोबाइल नंबर देने और जीपीएस लोकेशन हमेशा चालू रखने को कहा, जोकि उनकी रिहाई के लिए निर्धारित नियम और शर्तें के अधीन है.
गौरतलब है कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi excise policy case) में उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के नियमों और शर्तों के अधीन सिंह को जेल से रिहा करने का आदेश दिया.
ट्रायल अदालत ने इसके साथ ही सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्हें बगैर अनुमति देश छोड़ने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने के खिलाफ सख्त हिदायत दी है. साथ ही उन्हें अपना मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध कराने और जब भी जरूरत हो जांच में शामिल होने का आदेश दिया है.
बता दें कि, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिंह को ₹2 लाख का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने को कहा. उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शर्त पर गौर किया कि, सिंह उत्पाद नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे. सिंह की कानूनी टीम ने शीर्ष अदालत में स्वेच्छा से यह शर्त रखी. ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से अलग शर्त लगाई जाए.
Source : News Nation Bureau