गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पी. पी. पांडे के इस्तीफे के अनुरोध को तत्काल स्वीकार कर लिया जाएगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सिंह से गुजरात सरकार ने कहा है कि उन्हें 30 अप्रैल तक के लिए दिए गए सेवा विस्तार की अधिसूचना के मुद्दे का भी समाधान निकाल लिया जाएगा।
गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता से सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि या तो वह एक बयान जारी करें कि पांडे तुरंत पद से हट रहे हैं, नहीं तो पीठ आदेश पारित करेगी। इसके बाद मेहता ने कहा कि राज्य सरकार पांडे के इस्तीफे के अनुरोध को स्वीकार कर लेगी।
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पांडे इशरत जहां और तीन अन्य की हत्या के मामले के आरोपियों में से एक हैं। मेहता ने शुरुआत में पीठ से कहा कि पांडे को 30 अप्रैल तक का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए और आदरपूर्वक सेवानिवृत्त होने दिया जाए। उन्होंने न्यायालय से कहा कि वह (पांडे) मामले को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि आरोप अभी तय नहीं किया गया है।
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Source : IANS