सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह बैंक खाते और मोबाइल नंबर के साथ सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार से लिंक कराने की समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ाने पर जल्द फैसला ले।
कोर्ट ने कहा चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने को है और ऐसे में बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जैसी वित्तीय संस्थाओं को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रखा जा सकता।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के संकेत दिए थे कि वह कई सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता की 31 मार्च की डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है।
केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है।
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केंद्र के इस बयान के बाद संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की दलील से सहमति जताई। वेणुगोपाल ने कहा, 'हमने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है और फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन हम महीने के आखिर में यह कर सकते हैं ताकि मामले में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पूरी कर सकें।'
आधार को चुनौती देती याचिका दाखिल करने वालों के वकील श्याम दीवान ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा, '31 मार्च की डेडलाइन को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि तब तक याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है।'
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
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Source : News Nation Bureau