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हेट स्पीच मामले में SC का बड़ा फैसला, CM योगी के खिलाफ याचिका खारिज

वर्ष 2007 के हेटस्पीच मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि इस मामले में सीएम योगी पर केस नहीं चलाया जा सकता है.

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Mohit Saxena
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supreme court( Photo Credit : ani)

वर्ष 2007 के हेटस्पीच मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि इस मामले में सीएम योगी पर केस नहीं चलाया जा सकता है. अदालत ने केस चलाने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी. इससे पहले इस मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण एवं जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई के बाद अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया. परवेज परवाज नाम के शख्स ने अपनी अर्जी में सीएम योगी के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी. 

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2007 में युवक की हुई हत्या 

गौरतलब है कि वर्ष 2007 में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में राजकुमार अग्रहरि नाम के युवक की हत्या हो गई थी. अग्रहरि की जिस समय हत्या हुई उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे. हत्या की  जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए योगी घटनास्थल पर पहुंचे. यह आरोप है कि घटनास्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण दिया और लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया.

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शांति भंग के आरोप में गिरफ्तारी

स्थानीय पुलिस ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ एवं अन्य लोगों की गिरफ्तारी की. उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया. इस दौरान योगी की गिरफ्तारी को लेकर गोरखपुर में अशांति फैल गई. इसके बाद सांप्रदायिक झड़प होने लगी. इस मामले में करीब 15 दिन बाद सांसद योगी की रिहाई हो गई. इसके बाद वर्ष 2008 में परवेज परवाज नाम के एक शख्स ने गोरखपुर में एफआईआर दर्ज कराई. उसने योगी एवं अन्य पर सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाया. इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी.

 

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HIGHLIGHTS

  • अदालत ने केस चलाने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी
  • इस मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
  • योगी ने भड़काऊ भाषण दिया और हिंसा के लिए उकसाया
cm-तीरथ-सिंह-रावत Supreme Court hate speech case CM Yogi Hate Speech
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