सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय एक बार फिर जेल जा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की परोल रद्द कर दी है । कोर्ट ने पुलिस को सुब्रत रॉय समेत दो और लोगों अशोक रॉय चौधरी और रविशंकर दुबे को भी हिरासत में लेने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि सुब्रत रॉय पर निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने का आरोप है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने की। सहारा की तरफ से कोर्ट में मौजूद वकील राजीव धवन ने कहा कि सेबी की तरफ से जो भी संपत्तियां बेची जा रही है उसमें सहारा प्रमुख की कोई भूमिका नहीं है । सुनवाई करते हुए कोर्ट न कहा हमें मत सिखाइये की हम क्या करें ।
कोर्ट के जेल भेजने की बात पर सहारा के वकील राजीव धवन ने कोर्ट से कहा ये स्टेटमेंट सहीं नहीं है और हमने कोर्ट के निर्देश पर पहले ही 352 करोड़ रुपये जमा करवा दिए हैं। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप संपत्तियों को बेचने में सेबी की मदद नहीं कर रहे हैं इसलिए इससे अच्छा है कि आपको जेल ही भेज दिया जाए।
कोर्ट में सेबी ने कहा कि उसने जो 58 संपत्तियों को बेचने की लिस्ट बनाई है उसमें अबतक सिर्फ 8 ही बिके हैं जिससे 137 करोड़ रुपये मिले हैं। सेबी ने सहारा पर ये भी आरोप लगाया कि सहारा कंपनी उन्हें उसी संपत्तियों की लिस्ट दे रही है जो पहसे से ही सेबी के पास मौजूद हैं। कोर्ट ने सहारा के वकील से कहा कि अगर सुब्रत राय जेल से बाहर रहना चाहते हैं तो उन्हें फिर 300 करोड़ रुपये जमा करना पड़ेगा।
Source : News Nation Bureau