लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार से सवाल किया है,लोकपाल एक्ट के 2014 में बन जाने के बाद भी अभी तक इसमें नियुक्ति क्यों नहीं हुई।
कोर्ट ने सरकार से सख्त शब्दों में कहा, 'लोकपाल को डेड लेटर नहीं बनने दिया जाना चाहिए।'
वहीं सवालों के जवाब देते हुए सरकार ने कहा, लोकपाल बिल में अभी संशोधन की आवश्यकता है, जिसके लिए बिल संसद में लंबित है। सरकार कहना है कि संसद में नेता विपक्ष के ना होने के कारण देरी हो रही है। लोकपाल एक्ट के मुताबिक जांच कमेटी में नेता विपक्ष का होना भी आवश्यक होता है।
इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को की जाएगी।