सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर सरकार केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर अदालत को बताए।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर राष्ट्रीय नीति तैयार करे सरकार
Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर सरकार केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर अदालत को बताए। इसके साथ ही सिनेमाघरों में राष्ट्र गान के समय सम्मान में खड़े होने के आदेश में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों, ऑटिज्म, सेरीब्रल डिसेबिलिटी, पार्किंसन बीमारी, कुष्ठ रोगी, मांस पेशियों की बीमारी से पीड़ित लोगों को छूट भी दी है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी जिसमें अदालत ये तय करेगी कि सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान को लेकर दिये गए आदेश को वापस लिया जाए या नहीं।

इससे पहले 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान- 'जन गण मन' से जुड़े एक अंतरिम आदेश में कहा था कि देश भर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए।

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, फिल्म के दौरान बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना जरुरी नहीं

कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का समर्थन किया है।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अनुसार, यह सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है।

ये भी पढ़ें: लोन डिफॉल्ट केसः शराब कारोबारी विजय माल्या लंदन में हुए गिरफ्तार, जल्द लाए जाएंगे भारत

आईपीएल की खबरों के लिये यहां क्लिक करें

Source : News Nation Bureau

National Anthem national song National Policy
Advertisment
Advertisment
Advertisment