सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जेकेएचसीबीए की याचिका पर सुनवाई करेगी। यह याचिका जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ दायर की गई है।
इससे पहले 28 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने जेकेएचसीबीए से विभिन्न शेयरधारकों और लोगों से इस याचिका पर उनके विचार लेने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन के नेताओं से उन लोगों के नाम भी पेश करने को कहा था जो केंद्र से राज्य के मौजूदा हालात के बारे में बात कर सकते हैं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन जेकेएचसीबीए से यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि अगर वो पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहते हैं तो भविष्य में पत्थरबाज़ी बिल्कुल नहीं होगी।
पत्थरबाजी पर बोले राम माधव, अलगाववादी नेताओं से नहीं होगी बात, कश्मीरियों को बलि के बकरे की तरह करते हैं इस्तेमाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्य में पत्थरबाज़ी रोकने के लिए पैलेट गन के अलावा कोई और उपयुक्त कदम उठाने की बात भी कही थी क्योंकि यह जीवन और मृत्यु से जुड़ा मामला है।
कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पैलेट पहले ही पैलेट गन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा चुका है। यह केस उस वक्त दायर किया गया था जब राज्य में पिछली साल कश्मीर घाटी में चल रही अशांति के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी दायर याचिका में कहा है कि पत्थरबाज़ी की घटनाओं के चलते पैलेट गन के इस्तेमाल से कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे।
यह भी पढ़ें: जस्टिन बीबर इंडिया: पॉप सिंगर की डिमांड पर अमूल ने कार्टून जारी कर ली चुटकी..
IPL से जुड़ी ख़बरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Source : News Nation Bureau