जनपद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूल फीस को लेकर शुक्रवार को जारी एक दिशानिर्देश में कहा कि विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस तो ले सकते हैं लेकिन फीस बढ़ा नहीं सकते. ऐसा करने पर स्कूलों खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई ने बताया कि बंद के दौरान जब तक स्कूल बंद हैं स्कूल परिवहन शुल्क नहीं ले सकते.
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2020 -21 के लिए स्कूल फीस ले सकते हैं, लेकिन वे फीस वृद्धि नहीं कर सकते. उन्होंने बताया कि स्कूल टीचरों के वेतन नहीं रोक सकते. उन्होंने बताया कि स्कूल अभिभावकों से 3 महीने की एडवांस फीस जमा करने के लिए दबाव नहीं बना सकते, तथा ऑनलाइन पढ़ाई से भी छात्रों को वंचित नहीं रख सकते.
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फीस न जमा कराने पर स्कूल छात्रों के नाम नहीं काट सकते. उन्होंने बताया कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से रोका नहीं जा सकता, यदि कोई स्कूल सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है, तो शुल्क समिति में अभिभावक शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर शुल्क समिति मामले की जांच करेगी, तथा नियमों के उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने पर पहली बार में एक लाख रुपये का जुर्माना तथा दूसरी बार में 5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.अगर स्कूल तीसरी बार नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर, एक निश्चित अवधि के लिए उनके डेवलपमेंट फंड वापस लेने जैसी कार्रवाई की जाएगी.
Source : Bhasha