केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की परमिशन दे दी है. गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है. स्कूल जाने के इच्छुक छात्रों को पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी. वहीं छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी चाहिए. इसके अलावा फेस कवर/मास्क अनिवार्य किया गया है. फिलहाल स्कूलों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी. जिन स्कूलों या संस्थानों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उन्हें पूरी तरह से संक्रमण रहित करना होगा. प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सैनिटाइज करने के इंतजाम भी करने होंगे.
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स्वेच्छा से जाएंगे छात्र
स्कूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ 9-12वीं के छात्रों को शिक्षक से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति दी गई है. इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए. 50 फीसदी शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति दी गई है. बीमार कार्मिकों एवं गर्भवती महिला कार्मिकों को जाने की मनाही है. इस दौरान यदि कुछ छात्र चाहें तो वहां बैठकर भी पढ़ सकते हैं. स्वेच्छा से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को शिक्षक अलग-अलग टाइम स्लाट दे सकते हैं. हालांकि, छात्रों, शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं की जाएगी.
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स्कूल में प्रार्थना नहीं
फिलहाल स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद आदि कार्यक्रम नहीं होंगे. स्कूल-कॉलेजों में स्वीमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. एसी को लेकर पूर्व के नियम रहेंगे जो 24-30 डिग्री के बीच रहेगा। कमरों में वेंटिलेशन होना चाहिए. आरोग्य सेतु एप की बाबत कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके, यह फोन में होना चाहिए. कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूल और शिक्षण संस्थानों को ही खुलने की अनुमति होगी. सभी संस्थानों में एक आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा, जहां जरूरत पड़ने पर संभावित मरीज को रखा जा सके.
Source : News Nation Bureau