पत्रकार विनोद वर्मा ने कहा मेरे पास मंत्री की सीडी, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और उगाही के कथित मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गिरफ्तार किया है।

author-image
abhiranjan kumar
एडिट
New Update
पत्रकार विनोद वर्मा ने कहा मेरे पास मंत्री की सीडी, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

पत्रकार विनोद वर्मा (फोटो- फेसबुक)

Advertisment

छत्तीसगढ़ पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और जबरन उगाही के कथित मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गिरफ्तार किया है। 

इससे पहले यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और इंदिरापुरम पुलिस थाने में उनसे घंटों पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

वर्मा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक्जिक्यूटिव मेंबर हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया।

मीडिया से बातचीत में वर्मा ने कहा, 'मेरे पास छत्तीसगढ़ के मंत्री की सेक्स सीडी है। उनका नाम राजेश मुनत है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार मेरे से नाराज है।'

उन्होंने कहा, 'छत्तीसगढ़ सरकार मेरे से खुश नहीं है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है और इसका सीडी से कोई लेना-देना नहीं है। साफ तौर पर मुझे फंसाया जा रहा है।'

वहीं मंत्री ने कहा कि जिस सेक्स सीडी की बात की जा रही है, वह फर्जी है। उन्होंने कहा, 'मैं राज्य के मुख्मंत्री से अपील करता हूं कि इसकी किसी भी एजेंसी से जांच कराई जाए। मैं इसकी निंदा करता हूं।'

गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए यूपी पुलिस ने ट्वीट कर बताया, 'वर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर जिले के पी एस पंडरी थाने में दर्ज जबरन उगाही के मामले में गिरफ्तार किया है।'

कई बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आईपीसी की धारा 340, 384 506 के तहत मामला दर्ज है।

गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा, 'जांच जारी है और इस वक्त विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती। लेकिन सीडी में जो कुछ भी है वह आईटी एक्ट की धारा 67 का उल्लंघन है।'

और पढ़ें: मानहानि मामले में राहुल को राहत, 17 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित

HIGHLIGHTS

  • छत्तीसगढ़ पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और जबरन उगाही के कथित मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया है
  • विनोद वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आईपीसी की धारा 340, 384 506 के तहत मामला दर्ज है

Source : News Nation Bureau

Chhattisgarh Police Journalist Vinod verma
Advertisment
Advertisment
Advertisment