केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाले सहायकों के अलावा प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करने वालों को लॉक डाउन (Lock Down) के दौरान अपनी सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति होगी. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड कारखानों के साथ ही आटा मिलें भी लॉक डाउन (Lock Down) के दौरान काम शुरू कर सकती हैं. गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशानिर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है.
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की उनके घरों में देखभाल करने वाले सहायकों और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित सार्वजनिक उपयोगिताओं वाली सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी. इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन के दौरान काम करने की अनुमति दी जाएगी. इनमें ब्रेड कारखाने, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा मिलें, दाल मिलें आदि शामिल हैं. हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों और प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
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गृहमंत्रालय ने मांगे सुझाव
गृह मंत्रालय ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन पर राज्य सरकारों के सुझाव मांगे हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि उनसे यह भी पूछा गया है कि क्या ज्यादा श्रेणी में लोगों और सेवाओं को बंद से छूट दी जा सकती है. इस तरह के संकेत हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंद को दो हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजे गए पत्र में 24 मार्च को घोषित लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए उठाए गए कदमों से उन्हें अवगत कराया. इसने उन्हें बंद के दायरे से बाहर रखे गए लोगों और सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी.
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सरकार ने लॉकडाउन में आवश्यक सामानों के लिए दी छूट
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से कहा कि बंद के विभिन्न पहलुओं से उसे अवगत कराएं और यह भी बताएं कि क्या कुछ ज्यादा श्रेणी में लोगों ओर सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दिए जाने की जरूरत है. बिहार सहित कुछ राज्यों ने गृह मंत्रालय को पत्र का जवाब दिया है. राज्य सरकारों के सुझावों में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को अनुमति देना भी शामिल है. केंद्र सरकार ने बंद की घोषणा करते हुए कहा था कि आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छूट दी थी. इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित स्वास्थ्य, साफ-सफाई, पुलिस, मीडिया और बैंक को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से कहा था कि कृषि गतिविधियां भी बंद से प्रभावित नहीं होंगी.