शीना बोरा मर्डर केस: इंद्राणी मुखर्जी ने पूछा, जेल में मर गई तो क्या CBI लेगी जिम्मेदारी

इंद्राणी ने सीबीआई कोर्ट में बीमारी का हवाला देते हुए बेल की याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सिंतबर में मुंबई की सीबीआई की एक अदालत ने इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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शीना बोरा मर्डर केस: इंद्राणी मुखर्जी ने पूछा, जेल में मर गई तो क्या CBI लेगी जिम्मेदारी

इंद्राणी मुखर्जी (फोटो: ANI)

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शीना बोरा मर्डर केस में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई कोर्ट में दलिल पेश करते हुए कहा कि अगर वह जेल में मर जाती हैं तो क्या सीबीआई इसकी जिम्मेदारी लेगा. इंद्राणी ने सीबीआई कोर्ट में बीमारी का हवाला देते हुए बेल की याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सिंतबर में मुंबई की सीबीआई की एक अदालत ने इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
इस पर एक बार फिर अपना पक्ष रखते हुए मंगलवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने इंद्राणी ने अपनी दलिल पेश की कि अगर वह खराब स्वास्थय के कारण पुलिस हिरासत में दम तोड़ देती हैं तो क्या सीबीआई इसकी जिम्मेदारी लेगा.

बता दें कि इंद्राणी बीते कुछ समय से खराब स्वास्थय का हवाला देते हुए सीबीआई कोर्ट से बेल की मांग कर रही हैं. मंगलवार को इंद्राणी ने किसी वकील की मदद नहीं ली बल्कि खुद ही कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखीं.

मर्डर केस की पूरी जानकारी

इस चर्चित केस में इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय ने सीबीआई कोर्ट को बताया था कि 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज से उठाया था और फिर कार के अंदर उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद बॉडी को खोपोली गांव के नजदीक फेंक दिया गया था.

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राय ने कहा था कि मार्च 2012 में ही इंद्राणी ने स्काइप के जरिए उसे शीना और मिखाइल के मर्डर करने की जानकारी दी थी. उस वक्त इंद्राणी देश से बाहर थीं, उनकी सेक्रेटरी काजल शर्मा ने स्काइप पर उनसे बात करवाई थी.

राय ने अदालत में बताया था, 'इंद्राणी अपने बेटे मिखाइल को भी मारना चाहती थी. उसने मारने के प्लान के बाद शवों को दफनाने के लिए जगह ढ़ूंढ़ने की जिम्मेदारी भी मुझे दी थी. उन्होंने कहा था कि शीना और मिखाइल उसे बदनाम कर रहे हैं, इंद्राणी और उनदोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़ें थे. उन्होंने कहा था कि शीना पीटर साहब के बेटे राहुल के साथ रिलेशनशिप में है.'

यह मर्डर केस 2015 को जानकारी में आया था, जब राय को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था. फिर पूछताछ के दौरान उसने खार पुलिस को अप्रैल 2012 में हुए मर्डर केस में जानकारी दी थी. इसके बाद जून 2016 में राय को सीबीआई ने शीना बोरा मर्डर केस में सरकारी गवाह बनाया था.

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इससे पहले भी सीबीआई ने अदालत को बताया था कि संपत्ति विवाद के चलते इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर की मदद से मुंबई के बाहर कार में 24 साल की शीना की गला घोंट कर हत्या कर दी थी. राय ने कहा था कि इंद्राणी ने मर्डर के बाद शीना के लिपस्टिक और बालों को ठीक कर दिया था, ताकि पुलिस जांच में संदेह न हो. इस हत्या की जानकारी पीटर मुखर्जी को भी थी. पीटर और इंद्राणी को राहुल के साथ शीना का रिलेशनशिप पसंद नहीं था.

Source : News Nation Bureau

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