श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस : वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही अब मथुरा के शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा. श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में मथुरा की एक अदालत ने शनिवार को विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के भी आदेश दिए हैं. अमीन को 20 जनवरी तक नक्शे समेत विवादित स्थल की सर्वे की कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है.
यह भी पढ़ें : Stock Market में बड़ी गिरावट निवेशकों के लिए मौका, इन म्यूचलफंड में लगाएं पैसा
श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने शनिवार को यह आदेश दिया है. उन्होंने यह आदेश हिंदू सेना द्वारा दायर किए गए दावे में दिया है. वादी अधिवक्ता शैलेश दुबे ने इसकी जानकारी दी है. हिंदू सेना ने अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने के लिए याचिका दायर की है.
यह भी पढ़ें : Corona Alert: इन देशों से आने वाले यात्रियों का भारत में होगा RT-PCR Test
वादी की तीन प्रमुख मांगें
पुराने समझौते की डिग्री को शून्य किया जाए.
13.37 भूमि में अवैध रूप से किए गए निर्माण को रोकने और हटाने यथास्थिति बनाए रखने की मांग.
विवादित स्थल के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाए.