Sidhu Moosewala case: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल कर कहा है की पंजाब के मनसा अदालत में बिश्नोई के साथ न्यायसंगत कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है. एक तरफ उसको पंजाब ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की अवेहलना की गई है. दूसरी ओर पंजाब पुलिस की कस्टडी में लारेंस के रहते उसे वकील उपलब्ध नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता के वकील संग्राम सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के समक्ष मामले में जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग की। दलील दी की पंजाब की बार एसोसिएशन ने बिश्नोई के वकील को अदालत में पेश होने से रोक दिया है। हमारा बायकॉट कर दिया है, वहां उसे कानूनी मदद नहीं मिल पा रही है।
दलील दी की एक पूर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है की बिश्नोई को पंजाब न ले जाया जाए। इसके बावजूद दिल्ली की अदालत के आदेश पर दिल्ली पुलिस की कस्टडी से बिश्नोई को पंजाब ले जाया गया है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट ने दलील दी की बिश्नोई से पूछताछ दिल्ली में भी हो सकती है, पंजाब में उसकी सुरक्षा को खतरा है, उसे गलत तरीके से पंजाब ले जाया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूर्व आदेश की अवेहलना और पंजाब बार एसोसिएशन के रवैए को देखते हुए जल्द सुनवाई करे।
दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की लॉरेंस को पंजाब में लीगल एड कमेटी से भी वकील मिल सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मुद्दों को सुनने के लिए 11 जुलाई को सुनवाई की तारीख दे दी।
Source : Avneesh Chaudhary