सिनेमाघरों से हटी 50% कैपेसिटी वाली शर्त, सबके लिए खुलेंगे स्वीमिंग पूल, नई गाइडलाइन जारी

कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी टीकाकरण अभियान के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. यह दिशा-निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेंगे.

author-image
Dalchand Kumar
एडिट
New Update
Cinema Halls

सिनेमाघर में 50% कैपेसिटी वाली शर्त हटी, सबके लिए खुलेंगे स्वीमिंग पूल( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी टीकाकरण अभियान के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. अनलॉक के तहत केंद्र सरकार की ओर से फरवरी महीने के लिए जारी गाइडलाइन में सिनेमा हॉल्स को पहले के मुकाबले और अधिक ढील दी गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी करते हुए मल्टीप्लैक्स से 50 फीसदी कैपेसिटी वाली शर्त को हटा दिया है. यानी अब सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत से अधिक केपैसिटी में दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे और फिल्म देख सकेंगे. यह दिशा-निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेंगे.

यह भी पढ़ें: 16 फरवरी से शुरू होगा UP का बजट सत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा जोर 

सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब मल्टीप्लेक्स में एक साथ 50 प्रतिशत से अधिक दर्शकों को एंट्री मिल पाएगी. हालांकि थिएटर में दर्शकों की बैठने की लिमिट कितनी है, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल बुधवार को आई ये खबर मल्टीप्लेक्स मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. सरकार ने फिलहाल सिनेमाघरों और थियेटर्स मैं 50 फ़ीसदी सीटिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया है और उन्हें 50 फीसदी से अधिक सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी.

देखें :  न्यूज नेशन LIVE TV

गृह मंत्रालय के आदेश में बताया है कि सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स को 50 फीसदी से अधिक सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की परमिशन दी जा चुकी है. आगे इसके लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाएगा. बता दें कि कोरोनावायरस के दौर में थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घरों को बंद करना पड़ा था. जिससे ना सिर्फ सिर्फ बॉलीवुड पर असर पड़ा, बल्कि मल्टीप्लेक्स मालिकों को भी बड़ा नुकसान हुआ. हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद सरकार ने सिर्फ 50% ही लोगों को थिएटर में एक साथ बैठने की अनुमति दी थी. 

यह भी पढ़ें: लालकिला हिंसा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, उपद्रवियों की जल्द पहचान हो

सरकार ने इन नियमों में भी दी छूट

  • अब स्वीमिंग पूल सभी के लिए खोल सकेंगे. पहले स्वीमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ खिलाड़ियों के लिए थी.
  • नई गाइडलाइन में लोगों के आने जाने पर भी छूट दी गई है. अब लोग किसी भी राज्य में आ और जा सकते हैं. इसके लिए अब इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं होगी.
  • लोगों को सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह की इजाजत दी गई है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी इसकी इजाजत नहीं है.

Source : News Nation Bureau

swimming pool Multiplex covid guideline कोविड गाइडलाइन
Advertisment
Advertisment
Advertisment